क्या कोर्ट के दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई? नूरी मस्जिद पर बुलडोजर चलने से मचा हंगामा-



छवि स्रोत: पीटीआई
फ़तेहपुर में नूरी मस्जिद पर चला बुलडोज़र.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी मस्जिद पर 13 दिसंबर से पहले की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर घमासान छिड़ गया है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि जिला प्रशासन ने कोर्ट की अनदेखी की है क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट में है. वहीं, जिला प्रशासन का कहना है कि कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए कार्रवाई की गई. जिला प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी का भी आरोप लग रहा है, जिसमें कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है. आइए जानते हैं दोनों पक्ष अपनी दलीलों में क्या कह रहे हैं.

क्या है मस्जिद कमेटी का दावा?

मस्जिद कमेटी का दावा है कि नूरी मस्जिद करीब 180 साल पुरानी है. उनका कहना है कि मस्जिद 1839 में बनाई गई थी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि जब मस्जिद बनाई गई थी, तब यहां कोई सड़क नहीं थी, बल्कि जंगल था, इसलिए अवैध निर्माण की बात गलत है। समिति का यह भी कहना है कि मस्जिद को जानबूझकर निशाना बनाया गया है क्योंकि इसे बचाने के लिए बाईपास बनाने का सुझाव दिया गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया. मस्जिद कमेटी ने कहा कि 13 दिसंबर को इस मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी, इसलिए मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह गलत है.

क्या है जिला प्रशासन का तर्क?

वहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप पर जिला प्रशासन का कहना है कि मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से 45 दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था. प्रशासन ने यह भी कहा कि कोर्ट ने इस मामले पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है. आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे और कहा था कि इनका उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में फ़तेहपुर जिला प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है.

क्या थे सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश?

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में साफ कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई से 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है. PWD का कहना है कि उसने मस्जिद कमेटी को 45 दिन पहले ही नोटिस दे दिया था, यानी कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है बल्कि उसका पालन किया गया है. दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सड़क या नालों पर अतिक्रमण कर कोई ढांचा बनाया गया है तो जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है. पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई के मुताबिक यहां भी सड़क चौड़ी की जा रही है, इसलिए यहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है।

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