यूनियन कार्बाइड से निकले 337 टन खतरनाक कचरे के निपटान के खिलाफ विरोध तेज होने पर प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लगाने का फैसला किया है। प्रतिबंध तत्काल प्रभावी हैं.
धार कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने कहा, “सीएम के निर्देशन में हमारी प्राथमिकता जनता से संवाद है। हमें सभी को विश्वास में लेकर सहानुभूति और पारदर्शिता के साथ सभी फैसले लेने हैं। हमने अपनी बात रखी है और लोगों ने अपनी बात रखी है।”
दो ने आत्मदाह का प्रयास किया
कूड़ा निस्तारण का विरोध करते हुए शुक्रवार को दो लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालाँकि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है क्योंकि उन्हें स्थानीय अस्पताल से इंदौर के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वे खतरे से बाहर हैं।
इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित टाउनशिप में खतरनाक सामग्रियों को स्थानांतरित करने की सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में लोगों की चिंताओं से विरोध शुरू हुआ।
पीथमपुर बचाओ समिति ने बंद का आह्वान किया है
पीथमपुर बचाओ समिति द्वारा बुलाए गए बंद के आह्वान के बीच दिन भर शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा, भीड़ ने उस औद्योगिक इकाई की ओर मार्च किया, जिसमें कचरा जलाया जाना है। बंद के आह्वान के तहत दुकानें और बाजार बंद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान, एक समूह ने आयशर मोटर्स के पास सड़क को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन पर काबू पा लिया और हल्के लाठीचार्ज के बाद स्थिति सामान्य कर दी।
500-600 लोगों की भीड़ ने रैमकी ग्रुप के इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड परिसर तक मार्च किया, जहां कचरे को जलाया जाना है
किस वजह से विरोध शुरू हुआ
भोपाल गैस त्रासदी के चार दशक बाद, मध्य प्रदेश में बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को वैज्ञानिक निपटान के लिए पीथमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। खतरनाक कचरे के बारह कंटेनर – 40 साल पहले हुई यूनियन कार्बाइड आपदा के अवशेष, जिसमें कम से कम 5,479 लोग मारे गए और हजारों लोग गंभीर और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो गए।
जैसे ही कचरा पीथमपुरा में स्थानांतरित किया गया, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और कहा कि शहर में कार्बाइड कचरे को जलाना स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा।
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