Gurugram: रैपर बादशाह पर गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत लेन में गाड़ी चलाने के लिए 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बादशाह का काफिला, जिसमें तीन कारें थीं, कथित तौर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क के गलत तरफ चल रहा था।
15 दिसंबर को पंजाबी गायक करण औजला के कॉन्सर्ट में पहुंचने के लिए महिंद्रा थार चला रहे बादशाह पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना लगाया था।
हालांकि, बताया जा रहा है कि गाड़ी रैपर की नहीं थी और वह पानीपत के एक युवक के नाम पर रजिस्टर्ड थी।
बादशाह द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने संबंधी पोस्ट वायरल होने के बाद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने रैपर का चालान काट दिया.
एक ‘एक्स’ यूजर ने लिखा, “पंजाबी गायक करण औजला के काफिले की 3 गाड़ियां गलत साइड से ऐरिया मॉल की ओर जा रही हैं और बाउंसर भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस सो रही है।”
इस पर गुरुग्राम पुलिस ने जवाब दिया, “एमवी एक्ट के तहत गलत साइड ड्राइविंग के खिलाफ 16.12.2024 को चालान जेनरेट किया गया है।”
“एक वाहन के खिलाफ 15,500 रुपये का चालान जारी किया गया है, काफिले में से दो की पहचान की जा रही है।” जल्द ही एमवी (मोटर वाहन) अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना भी जारी किया जाएगा, ”एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा।
एमवी 2019 के तहत, सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाना धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) और धारा 194 डी (वन-वे सड़कों पर गलत साइड) के तहत दंडनीय अपराध है।
पहले अपराध के लिए जुर्माने में 500 रुपये से 1,000 रुपये का जुर्माना और/या छह महीने तक की कैद शामिल है। दोबारा अपराध करने पर जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाता है, जिसमें 2 साल तक की कैद और लाइसेंस निलंबन भी हो सकता है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को वाहन ज़ब्त करने का भी सामना करना पड़ सकता है।
पुलिस ने कहा कि इस बीच, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 1.46 लाख ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ गलत साइड ड्राइविंग के लिए 10.28 करोड़ रुपये के चालान लगाए हैं।
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