अभिनेता धर्मेंद्र को धोखाधड़ी मामले में दिल्ली कोर्ट ने समन भेजा है


शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में अनुभवी बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को तलब किया है।

वकील डीडी पांडे ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने 89 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर आदेश पारित किया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था।

न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला है और आरोपी व्यक्तियों को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित थे और आशय पत्र में उक्त रेस्तरां का लोगो भी था।

अदालत ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और आरोपी धरम सिंह देयोल की ओर से सह-अभियुक्तों द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा था।

शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2018 में, सह-अभियुक्त ने उत्तर प्रदेश में NH-24/NH-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ धरम सिंह देयोल (धर्मेंद्र) की ओर से उनसे संपर्क किया था।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सितंबर 2018 में 17.70 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपा था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बाद आरोपी ने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया।

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