बिल्डिंग Bylaws 2025: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर के नक्शे को पास कराने की अनिवार्यता को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य में भवन निर्माण को लेकर अब लोगों को नक्शा पास कराने के लिए भ्रष्टाचार और अनावश्यक धन उगाही से बचाया जाएगा। योगी सरकार ने इस कदम के साथ छोटे और मंझले घर मालिकों को बड़ी राहत दी है, साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि घर बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बनी रहे। आवास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब 1000 वर्गफीट तक के घरों के लिए नक्शा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, और 5000 वर्गफीट तक के निर्माण के लिए केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त होगा।
नक्शा पास कराने के नए नियम
योगी सरकार के इस नए Building Bylaws 2025 निर्णय से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि 5000 वर्गफीट तक के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफी होगा। इससे पहले, उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में अक्सर परेशानियां आती थीं और लोगों को धन उगाही का शिकार होना पड़ता था। अब इस नई व्यवस्था के लागू होने से लोगों को इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और निर्माण प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
नई नियमों का उद्देश्य और लाभ
Building Bylaws 2025 नई व्यवस्था के तहत, भवन निर्माण और विकास उपविधि (बायलॉज) 2008 में बदलाव किए गए हैं, जिन्हें 2025 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को भवन निर्माण के दौरान होने वाली शोषण की प्रक्रिया से मुक्त करना है। इसके अलावा, अब रिहायशी इलाकों में भी व्यावसायिक गतिविधियों को मान्यता दी गई है। जहां पहले केवल एक निर्धारित क्षेत्र में ही व्यावसायिक निर्माण संभव था, वहीं अब 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर रिहायशी इलाके में भी दुकानें और दफ्तर खोले जा सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेजों की समय सीमा तय
अब, भवन नक्शा पास कराने के लिए हर विभाग को एनओसी (No Objection Certificate) देने की एक तय समय सीमा होगी। विभिन्न विभागों को 7 से 15 दिन के भीतर एनओसी प्रदान करना होगा, अन्यथा संबंधित विभाग का एनओसी स्वत: मान्य माना जाएगा। इससे लोगों को नक्शा पास कराने के समय में भी कमी आएगी और उन्हें बार-बार विभिन्न विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
छोटे प्लॉट पर अपार्टमेंट और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति
इस नए Building Bylaws 2025 आदेश के तहत, अब 1000 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर अपार्टमेंट बनाने की मंजूरी दी जाएगी, जो पहले 2000 वर्गमीटर तक सीमित थी। इसके अलावा, अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3000 वर्गमीटर के प्लॉट की आवश्यकता होगी, जो पहले अधिक थी। यह कदम राज्य में छोटे और मंझले व्यवसायियों और घर मालिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
सड़क के हिसाब से निर्माण की ऊंचाई
नई व्यवस्था के तहत, 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भवन में दुकानों और दफ्तरों के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को तीन गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे बड़ी और ऊंची इमारतों का निर्माण संभव होगा। 45 मीटर चौड़ी सड़क पर अब ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति होगी, जिससे शहरों में अधिक आबादी और रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे।
यह बदलाव उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा, जिससे उन्हें सरल, पारदर्शी और समयबद्ध भवन निर्माण की प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।
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