ओडिशा: बिना वैध बीमा वाले वाहनों को टोल गेटों पर ई-चालान जारी किया जाएगा


1 फरवरी, 2025 से पूरे ओडिशा में टोल गेट राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) को वैध बीमा की कमी वाले वाहनों का पता लगाने में मदद करेंगे।


ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 22 टोल गेट ऐसे वाहनों की पहचान करने और उनके मालिकों को ई-चालान जारी करने के लिए ई-डिटेक्शन एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे।

एसटीए ने वाहन मालिकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि समय सीमा से पहले उनके वाहनों का वैध बीमा हो। वैध बीमा के बिना गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना और कारावास हो सकता है।

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