कंधमाल के पूर्व सरपंच, पूर्व जीआरएस सतर्कता भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए गए


विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, फूलबनी ने सतर्कता भ्रष्टाचार के एक मामले में एक पूर्व सरपंच और पूर्व जीआरएस को दोषी ठहराया और उन्हें 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

The convicts have been identified as Biswambar Kanhar, Former Sarapanch, Bhrungijodi GP, Phiringia Block, Dist-Kandhamal and Biswanath Kanhar, Ex-GRS, Bhrungijodi GP, Phiringia Block, Dist-Kandhamal, A/p-Asst. Teacher, Chitreswari Project Primary School, Kakatpur Block, Dist-Puri.

बिश्वंबर कान्हार और बिश्वनाथ कान्हार, जिनके खिलाफ ओडिशा विजिलेंस ने धारा 13(2)आर/डब्ल्यू 13(1)(सी)(डी) पीसी एक्ट, 1988/409/420/468/471/ के तहत एक मामले में आरोप पत्र दायर किया था। एमजीएनआरईजी योजना के तहत सड़क कार्यों में लगे मजदूरों (जॉब कार्ड धारकों) को अधिक भुगतान करने और इस तरह सरकार का दुरुपयोग करने के लिए 120-बी आईपीसी। मनी, विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, फूलबनी द्वारा दोषी ठहराया गया था, और 4 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

इसके अलावा, दोनों दोषियों को उनकी सजा काटने के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया। ओडिशा विजिलेंस अब बिस्वनाथ कन्हार, ए/पी-सहायक की बर्खास्तगी के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगी। शिक्षक, चित्रेश्वरी प्रोजेक्ट प्राइमरी स्कूल, काकटपुर ब्लॉक, जिला-पुरी को दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

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