कुंदर बालन हत्याकांड में एक दोषी, तीन बरी


17 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई में, कासरगोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सोमवार (25 नवंबर) को अदूर के कांग्रेस नेता कुंदर बालन की हत्या के मामले में पहले आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया। फैसला जज के प्रिया ने सुनाया. सजा की अवधि मंगलवार (26 नवंबर) को सुनाई जाएगी।

पहले आरोपी, 55 वर्षीय वी. राधाकृष्णन, जो अदूर के मूल निवासी थे, को अपराध का दोषी पाया गया। हालांकि, अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए वी. जयन, के. कुमारन और दिलीप कुमार को बरी कर दिया। ये चारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे।

27 मार्च, 2008 को कुंदर बालन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इलाके में एक सड़क विवाद में मध्यस्थता करने में उनकी भूमिका के कारण कथित तौर पर हमला हुआ। अपराध शाखा को सौंपे जाने से पहले मामले की शुरुआत में अडूर पुलिस ने जांच की थी।

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