कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में धर्मेंद्र को तलब किया है


नई दिल्ली, 10 दिसंबर: शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को तलब किया है।
वकील डीडी पांडे ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने 89 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर आदेश पारित किया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता और सह-अभियुक्त व्यक्तियों, दीपक भारद्वाज और उमंग तिवारी के खिलाफ प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला है, और उन्हें 20 फरवरी, 2025 को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

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न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया “गरम धरम ढाबा” से संबंधित हैं और आशय पत्र पर रेस्तरां का लोगो भी है।
“यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और आरोपी नंबर 1 (धर्म सिंह देयोल) की ओर से आरोपी नंबर 2 (भारद्वाज) और 3 (तिवारी) द्वारा किया जा रहा था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है, ”न्यायाधीश ने कहा।
अदालत ने भुगतान के बाद परियोजना के बारे में पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता को कथित रूप से आपराधिक रूप से डराने के लिए भारद्वाज और तिवारी को तलब किया।
अदालत ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच लेनदेन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और अभिनेता की ओर से सह-अभियुक्तों द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा था।
शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2018 में, सह-आरोपी ने उत्तर प्रदेश में NH-24/NH-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने की पेशकश के साथ धरम सिंह देयोल (धर्मेंद्र) की ओर से उनसे संपर्क किया।
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सितंबर, 2018 में 17.70 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपा था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बाद आरोपी ने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया। (पीटीआई)



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