गुजरात: बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व बैंक मैनेजर समेत 15 को सश्रम कारावास की सजा सुनाई



सीबीआई अदालत ने शनिवार को धोखाधड़ी के एक मामले में अहमदाबाद के नरोदा रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत 15 आरोपियों को 3 से 5 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसके अतिरिक्त, उन पर कुल 15.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पंद्रह आरोपियों में अहमदाबाद के नरोदा रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के पूर्व शाखा प्रबंधक बेचरभाई गणेशभाई ज़ाला भी शामिल हैं। जैसा कि आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, अन्य चौदह आरोपी निजी व्यक्ति हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 सितंबर 2001 को मुख्य आरोपी बीजी जाला, जो उस समय स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नरोदा रोड शाखा के शाखा प्रबंधक थे, के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोपी पर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, नरोदा रोड शाखा को धोखा देने के लिए अहमदाबाद में कई निजी व्यक्तियों के साथ एक आपराधिक साजिश में भाग लेने का आरोप है।
सीबीआई के अनुसार, जाला पर विभिन्न उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जाली और धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों के आधार पर कुल 1.62 करोड़ रुपये के आवास ऋण को मंजूरी देकर सार्वजनिक आवास वित्त के क्षेत्र में एक लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाने का आरोप है।
शाखा प्रबंधक के रूप में अपनी क्षमता में, बीजी ज़ाला, इस आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, इन उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता को सत्यापित करने में विफल रहे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके, उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी से उनके लिए आवास ऋण स्वीकृत किए।
जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न तिथियों पर नौ अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए, जिनमें दोषी ठहराए गए लोग भी शामिल थे। इन नौ विशेष मामलों में से पांच मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है.
मुकदमे के दौरान नौ आरोपी व्यक्तियों की मृत्यु के कारण उनके खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं।



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