विशाखापत्तनम के पुलिस आयुक्त ने होटल, पब और क्लबों के लिए नए साल की पूर्व संध्या पर क्या करें और क्या न करें के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
होटल, पब और क्लबों को 31 दिसंबर की रात को विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेने की सलाह दी गई है। प्रवेश एवं निकास द्वारों पर ध्वनि प्रणाली से सुसज्जित सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार की व्यवस्था पार्किंग क्षेत्रों में भी की जानी चाहिए।
कार्यक्रम आयोजकों को यातायात नियमन और आगंतुकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों का उपयोग करते हुए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आयोजन स्थलों में अधिक प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए।
आयोजकों को वेशभूषा और नृत्य के संबंध में उचित सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अश्लीलता न हो।
रिसॉर्ट्स के मालिकों को नशे की हालत में लोगों को स्विमिंग पूल में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए।
किसी भी हथियार के साथ कार्यक्रम परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
कार्यक्रमों में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से कम होना चाहिए और जोड़ों के लिए होने वाले कार्यक्रमों में नाबालिगों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
आयोजकों को वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहनों का आवागमन बाधित न हो।
आयोजनों में भाग लेने वालों को अपने साथ कोई भी नशीली दवाएं ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
नोवोटेल होटल जंक्शन, आरके बीच, भीमिली, गजुवाका और पेंडुर्थी जैसे स्थानों पर ‘शी टीमें’ तैनात की जा रही हैं और महिलाएं असुविधा के मामले में टीमों से संपर्क कर सकती हैं।
जारी एक प्रेस नोट में, विशाखापत्तनम सीपी ने नए साल की पूर्व संध्या के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों को गंभीर कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी है।
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This article is written by Senior Journalist Lakkoju Nagesh Babu
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