नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए मार्च तक एक संशोधित योजना शुरू करेगी।
इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये की राशि के हकदार होंगे।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी आदि के समन्वय से कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
14 मार्च, 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ में एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट को बाद में छह राज्यों तक विस्तारित किया गया।