हाई कोर्ट का आदेश खारिज, SC ने पीड़िता को 50.87 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया –



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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शादी को जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए 22 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को 50.87 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। महिला बचपन में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिसके कारण वह 75 प्रतिशत स्थायी रूप से विकलांग हो गई. यह आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिया.

शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को 11.51 लाख रुपये से लगभग पांच गुना बढ़ाकर 50.87 लाख रुपये कर दिया। इसमें आय की हानि, दर्द और पीड़ा, विवाह की संभावनाओं की हानि, सहायक खर्च और भविष्य के चिकित्सा उपचार को भी शामिल किया गया है।

शीर्ष अदालत ने महिला के बारे में क्या कहा?

जून 2009 में सात साल की उम्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुई महिला अपने परिवार के साथ पैदल घर जा रही थी। उन्हें एक तेज़ रफ़्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उन्हें स्थायी मानसिक विकलांगता का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला ने न सिर्फ अपना बचपन खोया बल्कि अपना वयस्क जीवन भी खो दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी और जीवनसाथी का होना मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और एक महिला के लिए शादी और बच्चों की परवरिश का विचार अब लगभग असंभव है।

महिला के वकील ने अदालत को बताया कि मेडिकल प्रमाणपत्र के अनुसार महिला में 75 प्रतिशत बौद्धिक विकलांगता है और वह कक्षा दो स्तर तक कौशल हासिल कर सकती है। उन्होंने हाई कोर्ट के इस विचार को गलत बताया कि महिला को अंशकालिक परिचारिका की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नवंबर 2017 में 11.51 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था.

“एक महिला जीवन भर दूसरे पुरुष पर निर्भर रहेगी।”

बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि महिला पूरी जिंदगी किसी दूसरे शख्स पर निर्भर रहेगी और बढ़ती उम्र के बावजूद वह मानसिक रूप से कक्षा दो में पढ़ने वाले बच्चे की तरह ही रहेगी. इस मामले में मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पहले के आदेश के बाद आया, जिसमें मुआवजा राशि केवल 5.90 लाख रुपये थी. इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम बढ़ाने का आदेश दिया.

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