2008 के नाकाबंदी मामले में कोर्ट ने आजम खान की अपील खारिज कर दी


मुरादाबादएक वकील ने शुक्रवार को कहा कि यहां एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2008 में एक पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क अवरुद्ध करने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सजा और जुर्माने को बरकरार रखा है।

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने कहा कि अदालत ने दो साल की कैद और 3,000 रुपये जुर्माने के खिलाफ खान की अपील गुरुवार को खारिज कर दी.

खान इस मामले में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।

हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस“ चौड़ाई =हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस“ चौड़ाई =

यह मामला 2008 की एक घटना से उपजा है जब यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने कथित तौर पर छजलैट पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था।

मामले में अब्दुल्ला आजम की अपील अन्य अदालतों में विचाराधीन है. इस मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था और फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपील दायर की थी।

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