सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र और अन्य को पंजाब में राजमार्गों पर नाकेबंदी हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की।
पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की मांग की गई थी कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध न किया जाए।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली मार्च रोके जाने के बाद 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर हैं।
प्रदर्शनकारी किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े जाने के बाद उन्होंने अपना मार्च स्थगित कर दिया। ‘दिल्ली चलो’ विरोध मार्च रविवार, 8 दिसंबर को फिर से शुरू हुआ और उसी कारण से फिर से रोक दिया गया।