दिल्ली ने पूर्ण पटाखा प्रतिबंध लगाया, शीर्ष अदालत ने हरियाणा, यूपी को भी ऐसा करने को कहा


सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर साल भर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अगले आदेश तक इसी तरह का कदम लागू करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह निर्देश तब पारित किया जब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बावजूद पटाखों पर प्रतिबंध पर अपने अलग-अलग रुख का उल्लेख किया। .

बार और बेंच ने पीठ के हवाले से कहा, “फिलहाल, हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी उसी तरह का प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं जो दिल्ली ने लगाया है।”

शीर्ष अदालत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की जांच के लिए प्रतिबंध लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। हाल के दिनों में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण क्षेत्र की वायु गुणवत्ता काफी हद तक “बहुत खराब” और “गंभीर” श्रेणी के बीच रही है।

12 दिसंबर को, दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि उसने जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन साल भर प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रही है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने तब एनसीआर राज्यों को साल भर पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के अपने फैसले रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि न केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने के लिए यह आवश्यक था। इसने आगे स्पष्ट किया कि पटाखों पर प्रतिबंध में पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और उपयोग शामिल होगा।

एमिकस क्यूरी के रूप में पेश वकील अपराजिता सिंह ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

आईएएनएस के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने कहा कि वह केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देगी. राजस्थान सरकार ने कहा कि उसने एनसीआर क्षेत्र में आने वाले इलाकों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती.

अलग-अलग रुख पर गौर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध तभी प्रभावी साबित होगा जब एनसीआर का हिस्सा बनने वाले सभी राज्य एक जैसा फैसला लेंगे। इसके बाद इसने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

इस बीच, शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण-IV प्रतिबंधों के कार्यान्वयन से प्रभावित श्रमिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वाह भत्ता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

सर्दियों के लिए जीआरएपी के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों में राजमार्ग और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध और दिल्ली में गैर-आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।

पीठ ने कहा, “हम सभी राज्यों को यह पता लगाने का निर्देश देते हैं कि कौन से श्रमिक GRAP 4 से प्रभावित हैं। ऐसा करते समय उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण की तकनीकीता पर भरोसा नहीं करना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों की सरकारों को GRAP-IV मानदंडों के सख्ती से कार्यान्वयन के लिए टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया।

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