बीड सरपंच हत्याकांड: कराड को 7 दिन की पुलिस हिरासत, समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन


मकोका के तहत आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद, राकांपा मंत्री धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीक कराड को बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में एक विशेष मकोका अदालत ने सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

कराड को बुधवार दोपहर बीड की जिला अदालत में पेश किया गया। विशेष जांच दल ने उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी. एसआईटी के वकील ने दलील दी कि वह कराड की अलग-अलग जगहों पर मौजूद संपत्तियों की जांच करना चाहते हैं. एसआईटी ने कहा कि वह यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके खिलाफ जबरन वसूली का मामला दर्ज होने के बाद उसे भागने में किसने मदद की।

कराड के वकीलों ने कहा कि मामले में किसी भी आरोपी ने मामले में शामिल होने के लिए उनका नाम नहीं लिया है, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने कराड को 22 जनवरी तक सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, इस दौरान वह जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

हालांकि अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कराड के लिए मौत की सजा की मांग करने वालों और उनका समर्थन करने वालों ने डेसिबल का स्तर बढ़ा दिया। उनके परिवार ने कराड के पैतृक गांव में भी सड़क जाम किया। कराड के कुछ समर्थक एक मोबाइल टावर और एक ओवरहेड पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कराड को मामले में फंसाया जा रहा है। उनकी माँ और पत्नी उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे थीं।

कराड पर मंगलवार को सख्त मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनीतिक नेता और संतोष देशमुख का परिवार बार-बार मांग कर रहा था कि कराड पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि हत्या उनके इशारे पर की गई थी और वह इस मामले में मास्टरमाइंड थे।

कराड को 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने सरपंच की हत्या के मामले से संबंधित जबरन वसूली मामले में पुणे सीआईडी ​​के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

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