NIA court on Kasganj riot: कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में NIA कोर्ट आज 28 दोषियों को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था। यह मामला कासगंज दंगों से जुड़ा हुआ है, जिनमें धार्मिक टकराव के कारण भारी हिंसा और तनाव फैल गया था। चंदन गुप्ता की हत्या ने कासगंज को एक ऐसा मोड़ दिया, जिसने पूरे देश को आंदोलित किया। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सवालों के घेरे में आ गई।
चंदन गुप्ता की हत्या और कासगंज दंगे
26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल थे। यह यात्रा हिन्दू युवा वाहिनी के नेतृत्व में निकाली जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे अनुमति नहीं दी थी। यात्रा जैसे ही मुस्लिम बहुल बड्डूनगर इलाके से गुजरने लगी, वहां के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्दी ही हिंसा में बदल गई। इसी हिंसा के दौरान चंदन गुप्ता को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद कासगंज में व्यापक हिंसा हुई और कई दिन तक इलाके में तनाव बना रहा। कासगंज दंगे में दुकानों, घरों और वाहनों को आग लगा दी गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और हिंसा को रोकने के लिए कई बार कर्फ्यू भी लगाया गया था।
NIA कोर्ट का फैसला
कासगंज में हुए दंगे और चंदन गुप्ता की हत्या के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की थी। NIA कोर्ट लखनऊ में छह वर्षों तक चली सुनवाई के बाद 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। इन्हें IPC की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी पाया गया। इन दोषियों में आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, शबाब और अन्य शामिल हैं। कोर्ट ने नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी, अजीजुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है।
सजा का इंतजार
आज NIA कोर्ट सभी दोषियों को सजा सुनाएगी, जो इस घटना के बाद लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह फैसला न केवल कासगंज के निवासियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जहां न्याय की उम्मीदें अब भी कायम हैं।