Lucknow News: 26 जनवरी से बाइक चालकों के लिए नया नियम… ना मानने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल


लखनऊ समाचार: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 जनवरी से बाइक सवारों के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नए आदेश के अनुसार, अब बाइक चालकों के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। यदि किसी बाइक के चालक या सवार ने हेलमेट नहीं पहना तो उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पंपों पर इस नए आदेश को लेकर होर्डिंग्स लगाएं।

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना

Lucknow जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि यह नियम शहर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने की अनिवार्यता पहले से थी, लेकिन अब इसका उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह कदम बाइक सवारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सके।

इस नए आदेश के तहत, यदि कोई भी बाइक चालक या सहयात्री बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आता है तो पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पेट्रोल देने से मना करना होगा। डीएम ने पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर इस नियम की जानकारी ग्राहकों को दें। इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने की कोशिश करता है, तो पंप कर्मचारी को पुलिस से इसकी शिकायत करने का अधिकार होगा।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी

Lucknow डीएम गंगवार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंप संचालकों को इस आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी पेट्रोल पंप पर इस नियम का उल्लंघन हुआ और बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया गया, तो पंप संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश का सही तरीके से पालन हो रहा है।

निगरानी और शिकायत प्रणाली

नए आदेश के अनुसार, Lucknow जिलापूर्ति अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि पेट्रोल पंपों पर इस नियम का सही तरीके से पालन हो रहा है। पंपों पर लगी होर्डिंग्स और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से निगरानी की जाएगी। यदि पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें उचित सजा दी जाएगी।

यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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