PM मोदी सुरक्षा चूक मामले में नया मोड़: कमेटी की रिपोर्ट के बाद FIR में जोड़ी नई धारा, फिरोजपुर में बीच सड़क पर रोका था काफिला



पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामला
– फोटो : अमर उजाला

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लगभग तीन साल पहले पांच जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बीच सड़क पर रोक दिया गया था। हुसैनीवाला बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम का काफिला तकरीबन 20 मिनट असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा था। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में पुलिस की तरफ से अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) भी जोड़ दी गई है।

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पुलिस की तरफ से मामले में कुल 24 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में धारा 307 जुड़ी गई है। मामले में एक आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फिरोजपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। तो अदालत ने एफआईआर में जोड़ी गई धारा 307 को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस केस में धारा 307 जुड़ने से मामला एक बार फिर गरमा गया है। बताते हैं कि गठित कमेटी ने जांच के बाद दर्ज की गई एफआईआर में धारा 307 जोड़ी गई है।

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