West Bengal: हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुर्शिदाबाद जिले में होगी केंद्रीय बलों की तैनाती


पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जानकारी के मुताबिक, उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। बता दें कि, केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया, उसी वक्त ही राज्य में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लेकिन जब ये विधेयक संसद से पास होकर कानून बना तो प्रदर्शन हिंसक हो गए।

ट्रेंडिंग वीडियो

यह भी पढ़ें – West Bengal Violence: बंगाल में हिंसा में दो मौतें, 110 गिरफ्तार; मामले का क्या-कब-क्यों-कहां, जानें यहां

दो की मौत, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

बता दें कि, मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों में कम से कम दो लोग मारे गए और हिंसा के सिलसिले में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता के लिए मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया है।

केंद्र-राज्य से रिपोर्ट तलब, 17 अप्रैल को अगली सुनवाई

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेंगे। वहीं अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया। जबकि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।

(ये खबर अपडेट की जा रही है)

Source link

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.